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Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी

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Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी

Delhi शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट

Delhi की एक अदालत ने शराब घोटाला मामले में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस मामले में Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक को समन जारी किया गया है।

CBI की चार्जशीट में बड़े नाम

CBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि शराब घोटाले में Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। CBI का दावा है कि इन लोगों ने शराब घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Delhi शराब घोटाला मामले मे कोर्ट का फैसला

Delhi की अदालत ने CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक को समन जारी किया है। अदालत ने कहा है कि इन दोनों को अदालत में पेश होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा।

AAP की प्रतिक्रिया

AAP के नेताओं ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है। AAP के नेताओं ने कहा है कि वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और साबित करेंगे कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है।

CBI का दावा

Delhi शराब घोटाला मामले की जांच में CBI ने एक बड़ा खुलासा किया है। CBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई बड़े नाम इस घोटाले में शामिल हैं।

CBI के अनुसार, इन नेताओं ने शराब घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा है। CBI ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति में बदलाव किए हैं।

इस मामले में CBI ने कई बड़े नामों को आरोपी बनाया है, जिनमें केजरीवाल और पाठक के अलावा अन्य नेता और शराब व्यापारी शामिल हैं। CBI की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने मिलकर शराब घोटाले को अंजाम दिया है और सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी
Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी

Delhi शराब घोटाला मामले की अदालत में सुनवाई

इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी और Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक को अपना पक्ष रखना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान CBI अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश करेगी और Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक अपने बचाव में दलीलें पेश करेंगे।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

Delhi शराब घोटाला मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर हमला बोला है और कहा है कि यह मामला उनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। वहीं, AAP के नेताओं ने कहा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है और वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

AAP के नेताओं का दावा

AAP के नेताओं ने कहा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है और CBI की चार्जशीट में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक निर्दोष हैं और अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

विपक्षी दलों का हमला

विपक्षी दलों ने Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक पर हमला बोला है और कहा है कि यह मामला उनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। उन्होंने कहा है कि Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP विधायक दुर्गेश पाठक को इस्तीफा देना चाहिए और अदालत में अपना पक्ष रखना चाहिए।

Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी
Delhi शराब घोटाला: कोर्ट का फैसला, केजरीवाल और पाठक पर लगे आरोपों की जांच होगी

Delhi शराब घोटाला मामले की जांच

इस मामले की जांच CBI कर रही है और उन्होंने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। CBI ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए हैं और अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

निष्कर्ष

Delhi शराब घोटाला : कोर्ट ने शराब घोटाले में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, Delhi के CM अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।

CBI ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और पाठक Delhi शराब घोटाला में अनियमितताओं में शामिल थे, जिससे हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अब इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट सबूतों की जांच करेगा और दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।

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